रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य में महार, मेहर, मेहरा जाति के लोगों को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश आज यहां सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। राज्य के सभी कलेक्टरों को राष्ट्रपतीय अधिसूचना 1950 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुसूचित जाति के सरल क्रमांक 33 में अधिसूचित महार, मेहर, मेहरा जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नियमानुसार जारी कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
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यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उक्त जाति के लोगों को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने की शिकायत मिलने पर इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में मंत्रालय महानदी भवन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 मार्च 2018 को जारी अपने पत्र के संदर्भ में यह स्पष्ट किया है कि महार, मेहर, मेहरा लोगों को जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी किए जाएं।
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सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों को जारी अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका के संबंध में 20 मार्च 2018 को पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में महरा, माहरा, महारा, माहारा जाति का प्रमाण पत्र आगामी आदेश पर्यन्त जारी न किए जाने के निर्देश दिए गए थे।
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