Home छत्तीसगढ़ केशवा के एक किसान को हाथी ने कुचल कर मार डाला

केशवा के एक किसान को हाथी ने कुचल कर मार डाला

केशवा के एक किसान को हाथी ने कुचल कर मार डाला
haathi file foto

महासमुंद :-गुरुवार की सुबह ग्राम पंचायत बकमा के आश्रित ग्राम केशवा के किसान को हाथी ने कुचल कर मार डाला।  बताया जाता है कि मृतक किसान सुबह सुबह अपने खेत गया हुआ था जहां पर ये घटना घटित हुई। जिले मे करीब तीन दर्जन व्यक्तियों की मौत हाथियों के कुचलने से हो गई है ।

जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर ने मेघराज चन्द्राकर पिता कृष्ण कुमार चन्द्राकर (39) केशवा की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से हाथियों का एक समूह महासमुन्द एवं गरियाबंद जिले के सीमावर्ती इलाकों में विचरण कर रहे हैं।

केशवा के एक किसान को हाथी ने कुचल कर मार डाला

केशवा के एक किसान को हाथी ने कुचल कर मार डाला

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हाथी की आमद का सूचना करने वाली वन विभाग के कर्मचारी गजराज वाहन से चेतावनी जारी करते हैं लेकिन सुबह 5 बजे हाथी गौरखेड़ा गांव के जंगल मे है कहकर चले गए थे। जबकि हाथी केशवा पहुंच चुके थे जिसकी जानकारी न तो कर्मचारियों को हुई और न ही गॉव में इसकी चेतावनी जारी की गई।

जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर का आगे कहना है कि जब 5 बजे तक वन कर्मियों के निगरानी में हाथी थे तो बकमा पहुंचने की जानकारी वन कर्मियों को क्यों नहीं हुई क्या इसे वन विभाग की लापरवाही कहा जाए जिससे किसान की मौत हो गई यह एक बड़ा सवाल है आखिर कब तक हाथियों द्वारा जान माल की हानि होती रहेगी।

कीटनाशी दुकानों में गड़बड़ी, 09 को मिला नोटिस

महासमुंद:- जिले के कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं उचित दर पर खाद, बीज एवं कीटनाशी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि महासमुंद के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा महासमुंद एवं पिथौरा विकासखंड के कीटनाशी दुकानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान महासमुंद विकासखंड के प्रणव कृषि केन्द्र मचेवा, ओंकार कृषि केन्द्र बम्हनी, साहू कृषि केन्द्र एवं आर.के. ट्रेडर्स लाफिनखुर्द, महेन्द्र कृषि केन्द्र पासिद, दाउजी कृषि केन्द्र महासमुंद एवं पिथौरा विकासखंड के महाराज कृषि सेवा केन्द्र भगतदेवरी, प्रधान कृषि सेवा केन्द्र बड़ेलोरम एवं चौधरी कृषि सेवा केन्द्र परसवानी के द्वारा बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशी विक्रय करने एवं दुकान में मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने के फलस्वरूप कीटनाशी नियम 1971 के प्रावधानानुसार कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

संबंधित फर्म को 03 दिन में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर संबंधित फर्म के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाऐगी। जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल में डॉ. परमजीत सिंह कंवर सहायक संचालक कृषि, उमेश चंद्राकर कृषि विकास अधिकारी, भूषण साहू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ओमप्रकाश चंद्राकर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शामिल थे।

 

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