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इस जिले में लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षको एवं भृत्य पर गिरी गाज,6 को किया गया पद से बर्खास्त

लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

इस जिले में लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षको एवं भृत्य पर गिरी गाज
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बलौदाबाजार:-लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षको एवं भृत्य पर गिरी गाज,6 कर्मचारी को पद से बर्खास्त किया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में अनाधिकृत रूप से लंबे समय से अनुपस्थित 4 शिक्षको एवं 2 भृत्य पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

इसमें विकासखण्ड बलौदाबाजार के शास.प्राथ.शाला पिपराही में पदस्थ सहायक शिक्षक ललिता रूपदास,शास.प्राथ. शाला पौसरी के सहायक शिक्षक ज्योत्सना सागरकर,शास.प्राथ.शाला खैरघटा के सहायक शिक्षक गीतांजली वर्मा,विकासखण्ड सिमगा के शास. प्राथ.शाला करहुल सहायक शिक्षक एल.बी गुपेन्द्र कुमार यादव एवं शास.पूर्व माध्य.शाला डोटोपार भृत्यपवन कुमार ध्रुव,विकासखण्ड भाटापारा के शास. उच्च माध्य.विद्यालय करहीबाजार भृत्य मदन लाल टंडन शामिल है।

उपरोक्त कर्मचारीगण अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुध्द अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए कार्य से पृथक कर दिया गया है। इनके द्वारा मूलभूत नियम 18 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) (तीन) तथा अवकाश नियम 7 निहित नियमों के विपरीत पाया गया जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

विशेषज्ञ समिति ने किया उपजेल का निरीक्षण

बलौदाबाजार,:-जेल में निरुद्ध बंदियों के आयु सत्यापन हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा उपजेल बलौदाबाजार का निरीक्षण किया गया। विशेषज्ञ समिति के सदस्यों द्वारा जेल परिसर में निर्धारित बैरक में जाकर जेल में निरूद्ध 18 से 21 वर्ष के बंदियों से उनकी आयु, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ली।

सभी बंदियों के द्वारा उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होने की जानकारी प्रदान की गयी। 18 वर्ष से कम उम्र के संदेहप्रद 3 किशोरों के नाम मुख्य प्रहरी उपजेल बलौदाबाजार को दी गयी है ताकि उनके द्वारा आयु सत्यापन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके। आयु सत्यापन उपरांत 18 वर्ष से कम आयु निर्धारण पर बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह में स्थानांतरित करने तथा प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित करने की कार्यवाही संपादित की जा सके।

जिला कार्यक्रम अधिकारी टिक्वेंद्र जाटवर द्वारा निर्देश दिया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का चिन्हांकन संदेह होने की स्थिति में त्वरित सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई को दिये जाने हेतु कहा गया ताकि प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित किया जा सकें। प्रभारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी ,विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा निरुद्ध बंदियों के दैनिक दिनचर्या, भोजन ,स्वास्थ्य,शिक्षा एवं कौशल विकास के संबंध में जानकारी ली गई। विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य संजय सोनी के द्वारा निरुद्ध बंदियों के मामले के बारे में जानकारी लेते हुये विधिक सहायता एवं उनके अधिकारों के संबंध में चर्चा किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी टिक्वेंद्र जाटवर, जेल विभाग से पुष्पेन्द्र पाण्डेय, तिलेश्वर मरावी, सदस्य विधिक सेवा प्राधिकरण संजय सोनी, प्रभारी बाल संरक्षण अधिकारी दीपक राय, विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी सुश्री मेघा शर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ता टुकेश्वर जगत उपस्थित थे।

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