महासमुंद :- होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 28 फरवरी को महासमुंद, बागबाहरा और तुमगांव क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों में निरीक्षण कर नमूने लिए गए।
जांच के दौरान विभागीय टीम ने तेंदूकोना स्थित विजय किराना स्टोर्स से बेसन और मैदा के विधिक नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे। वहीं महासमुंद के भवानी मिष्ठान से कलाकंद, सेव, बूंदी लड्डू और पेड़ा के नमूने निगरानी के आधार पर जांच के लिए भेजे गए। इसी तरह तुमगांव के शिवा होटल से मैदा, पनीर, बूंदी और कलाकंद के सर्विलांस नमूने लेकर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच सुनिश्चित की गई।
इसके अतिरिक्त तुमगांव के साईं होटल और ज्ञानी फैमिली ढाबा में भी सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती, दुकानों से सामानों के लिए नमूने

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत की गई 16 चालानी कार्रवाई
महासमुंद:- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन में विकासखंड बागबाहरा अंतर्गत आंवराडबरी एवं भीमखोज में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
उक्त कार्रवाई डीपीएम नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन व जिला नोडल अधिकारी एन टी सी पी डॉक्टर छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से किया गया। कार्यवाही में औषधि निरीक्षक अवधेश भारद्वाज द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, 06 अ नबालिको के तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध व धारा 06 ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के अन्तर्गत कुल 16 चालान काटे गए।
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