कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज दिए गए फैसले में कहा है कि हिजाब को इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं मानते हुए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि , मैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हूं, क्योंकि कुरान के अनुसार हिजाब सबसे पहले धार्मिक प्रथा नहीं है। जब कोई छात्र किसी संस्थान में प्रवेश करता है, तो उसे नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
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अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि मैं महिलाओं के अधिकारों का प्रबल समर्थक हूं, मैं हमेशा कहती हूं कि महिलाएं कहीं भी, कुछ भी पहन सकती हैं, लेकिन अगर किसी संस्थान में एक समान कोड है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए। छात्रों को धर्म, जाति या पंथ में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे कक्षाओं में वापस आएंगे।
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