महासमुंद:-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अब किसान 16 अगस्त 2023 तक फसल बीमा करवा सकते हैं। इस हेतु जिले के ऋणी एवं अऋणी कृषक निकटतम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंकों तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों में जाकर अपने फसल का फसल बीमा करवा सकते हैं।
उपसंचालक कृषि से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24,2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ और रबी फसल सीजन के लिए यह योजना लागू की गयी है। जिसके तहत खरीफ सीजन के धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द एवं मूंग फसल शामिल हैं। वहीं रबी सीजन के चना, गेहूं सिंचित एवं असिंचित एवं राई और सरसों फसल को अधिसूचित किया गया है।
फसल बीमा की अवधि 16 अगस्त तक बढ़ी
खरीफ फसल के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत और रबी फसल के लिए बीमित राशि का डेढ़ प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी हो, प्रीमियम के रूप में वहन किया जाएगा। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए अब 16 अगस्त 2023 तक तिथि निर्धारित की गई है। उप संचालक कृषि ने बताया कि सभी विकासखण्डों में जिले के 15 फील्ड पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है।
बीमित राशि प्रति हेक्टेयर निर्धारित
इस योजनान्तर्गत 3 वर्षों के लिये जिले में चयनित एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को फसल बीमा करने निर्धारित किया गया है। खरीफ फसल हेतु बीमित राशि प्रति हेक्टेयर के मान से निर्धारित है जिसके तहत धान सिंचित के लिए 58 हजार रुपए, धान असिंचित हेतु 44 हजार रुपये, अरहर हेतु 35 हजार रुपए, उड़द एवं मूंग के लिए 21-21 हजार रुपये, सोयाबीन हेतु 48 हजार रुपए, मूंगफली हेतु 40 हजार रुपए, कोदो हेतु 15 हजार रुपये, कुटकी के लिए 16 हजार रुपए और रागी के लिये 11 हजार रुपए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।
धान सिंचित, धान असिंचित एवं मक्का फसल हेतु अधिसूचित फसल का रकबा ग्राम के लिए 10 हेक्टेयर और उड़द, मूंग, अरहर, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल हेतु अधिसूचित फसल का रकबा राजस्व मंडल के लिए 20 हेक्टेयर निर्धारित की गयी है। उपसंचालक कृषि द्वारा जिले के अधिकाधिक किसानों से निर्धारित तिथि 16 अगस्त 2023 तक अपनी फसल का अनिवार्य रूप से बीमा करवाकर योजनांतर्गत लाभान्वित होने का आग्रह किया गया है।
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