महासमुंद-महासमुंद जिला पुलिस ने महिला से अपराध मामले में 24 घंटे में विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करने का एक नया मिसाल कायम किया है नाबालिक से दुराचार के मामले में सरायपाली पुलिस ने दुराचारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ थाना सरायपाली में अप.क्र. 473/2020 धारा 376(2)(च),376AB, 506 ता०हि० एवं धारा 4,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कार्यवाही की गई ।
घटना विवरण इस तरह से है
प्रार्थिया ने थाना सरायपाली में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12.12.2020 को शाम 06.00 बजे उसके देवर का लड़का इसकी नाबालिक पुत्री (पीड़िता) को नया कपड़ा खरीद कर दूंगा, कहकर सरायपाली ले जाने के बहाने मोटर सायकल बिना नंबर सी0टी0 100 में बिठाकर ले जाकर सुनसान रास्ते में, दलीराम बघेल के पुराने मकान ग्राम बानीगिरौला में जबरदस्ती ले जाकर बलात्कार किया । इसके अलावा आरोपी द्वारा इस घटना को घरवालों को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
राज्य का बना पहला मामला अपराध पंजीबध्द के बाद मात्र 36 घण्टे के भीतर कोर्ट में चालान पेश
इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रकरण की गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा तत्काल प्रकरण के आरोपी की गिरफ्तारी तथा विवेचना पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया । इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुरकर तथा अनु.अधि. पुलिस सरायपाली विकास पाटले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरायपाली निरीक्षक वीणा यादव तथा थाना स्टाफ द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 13.12.2020 को ही कुछ ही घंटे के अंदर आरोपी उम्र 21 वर्ष थाना सरायपाली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया तथा आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर 24 घंटे के अंदर ही विवेचना पूर्ण कर दिनांक 14/12/2020 को अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
मंगलवार को महासमुंद व् बलौदाबाजार जिला में 61-41 कोरोना के नए मरीज मिले
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