बलौदाबाजार-ग्लू ट्रेप से चूहे फंसाने अथवा नुकीली छड़ी से जानवरों को हांकने अथवा प्रहार करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पशु कु्ररता निवारण नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत इस तरह चूहे फंसाना अथवा पशुओं को हांकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेशनल बी बोर्ड, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक डाॅ.बी.एल.सारस्वत से मिले निर्देश के बाद कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले में इस आशय सूचनाा जारी किये हैं।
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पशु क्रुरता निवारण नियम 1960 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु की सवारी के लिए या हांकने के लिए अथवा वाहन खींचने के लिये या अंकुश में रखने के लिए नुकीली पराली या कांटो वाली दट्टाधारी धूंसरी अथवा किसी भी आकार-प्रकार वाली उपसल अथवा तीखी आंतरी या ऐसा साधन जिसमें पशु के शरीर पर निशान पड़े, उसे क्षोभ हो, घाव हो, सूजन हो या इनमें से किसी के होने की संभावना हो, उपयोग में नहीं लेगा। इसी प्रकार चूहों को पकड़ने के लिए ग्लू ट्रेप का उपयोग प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने पशु कु्ररता निवारण समिति के सदस्यों को पत्र लिखकर इस संबंध में समाज में जनजागरूकता लाने एवं नियमों का प्रचार-प्रसार करने में सहयोग का आग्रह भी किया है।