महासमुंन्द- न्याय न मिलने पर अर्ध समाधि लेने की बात 76 वर्षीय बीपी बिसाई वार्ड क्रमांक 6 नयापारा निवासी ने की है उनका कहना है कि विद्युत विभाग की मनमानी और जिला प्रशासन पर हाईकोर्ट की अवमानना का आरोप लगाते हुए और सवैधानिक कार्यवाही जरूरी बताते हुए राहत प्रद न्याय दिलाए जाने की मांग की है। 24 अगस्त को आयोजित प्रेस वार्ता में बीपी बिसाई ने बताया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित मुख्यमंत्री गृह मंत्री क्षेत्रीय सांसद विधायक व् जिले के पुलिस अधीक्षक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को लिखित में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर बताया है कि महासमुंद के नयापारा वार्ड में उनके इकलौते पुत्र मनोज कुमार बिसाई के नाम पर भूमि खसरा 925/3 क्षेत्रफल 18040 वर्गफीट भूमि स्थित है।
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वर्ष 2004 में विद्युत विभाग द्वारा उक्त भूखंड पर विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित कर हाईटेंशन तार बिछा दिया है विद्युत विभाग ने इसके लिए न तो भूमिस्वामी से सहमति-अनुमति लिया गया है और ना ही पटवारी अथवा राजस्व विभाग से भूमि की जांच कराई गई तथा नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना भी गैर जरूरी नहीं समझा । विद्युत विभाग के अधिकारियों से भूमि खसरा नंबर 925/3 से जबरिया स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर को हटाए जाने की लगातार मांग करता रहा लेकिन इस मामले में विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया । अंत में मुझे जबलपुर बिलासपुर हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ा ।
उच्च न्यायालय द्वारा भूमि स्वामी मनोज कुमार बिसाई को मुआवजा भुगतान के लिए दिनांक 4 मई 2016 को आदेश पारित किया गया तब विद्युत विभाग द्वारा 43,533 रुपए भूमि राशि को प्रदाय किए जाने भू अर्जन शाखा कलेक्टरेट महासमुंद को सौंप दिया गया । यह राशि भूमि स्वामी को ना देकर कलेक्टर के खाते में समायोजित कर दी गई करीब साढे 4 साल का अंतराल व्यतीत हो जाने पर लिखित मांग के बाद 11 जनवरी 2021 को उक्त राशि 43,533 भूमि स्वामी मनोज कुमार विषय के बैंक खाते में जमा करा दी गई और ठीक करीब 6 महीने बाद मनोज कुमार बिसाई का बैंक खाता सीज कर दिया गया इसकी कोई वजह नहीं बताई गई ।
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बीपी बिसाई ने बताया कि मनोज कुमार बिसाई दूसरे प्रांत में नौकरी पर है और उसके खाते में उसका वेतन जमा होता है खाता सीज होने के कारण उसे आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है परिवार के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या आन पड़ी है ।
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बिसाई का कहना है कि इस प्रकार से विद्युत विभाग एवं राजस्व विभाग के मिलीभगत के चलते बीते 17 साल से हम अनावश्यक भागदौड़ कर रहे हैं और हम एक और मानसिक शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न की यातना भोगने पड़ रही है
अब तक का नतीजा शुन्य हैं ।100 फीट जमीन का मुआवजा का भी उपयोग नही हुआ है
साथ ही 17940 वर्ग फीट जमीन को भी अन्यत्र के स्वत्व की
बताया जाना सुनियोजित षड्यंत्र प्रतीत होता है ।
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प्रेसवार्ता में बीपी बिसाई ने बताया कि आज 24 अगस्त 2021 से लेकर
15 दिनों के भीतर उसे उचित न्याय नहीं मिला तो मैं अन्न जल त्याग कर
अर्ध समाधि लेने के लिए बाध्य रहूंगा जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन
और विद्युत विभाग की होगी अर्ध समाधि लेने की जानकारी पुलिस प्रशासन
और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है ।
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