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बायोडीजल के अवैध भंडारण एवं विक्रय के खिलाफ की गई कार्रवाई दो पम्प सील

अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों पम्पो को कोई वैध अनुमति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदाय नहीं की गई है

बायोडीजल के अवैध भंडारण एवं विक्रय के खिलाफ की गई कार्रवाई दो पम्प सील

महासमुंद -जिला में चल रहे बायोडीजल पम्प पर खाद्य विभाग व् इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में दो पम्प सील को सील किया गया व् उनके संचालको को नोटिस जारी किया गया है।

कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश पर जिला खाद्य विभाग एवं इंडियन Indian ऑयल कंपनी लिमिटेड एवं भारत bhaarat पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बायो डीजल भंडारण एवं विक्रय करने वाले सीजी एग्रोटेक बायोफ्यूल प्रोपराइटर प्रशांत अग्रवाल एवं जय रामेश्वर फ्यूल बायोडीजल झलप प्रोपराइटर वेगडा आलाप कुमार के पम्पों की जाँच की गई। जाँच के समय मौके पर दोनों पम्प के प्रोपराइटर एवं कर्मचारी उपस्थित नहीं थे। खाद्य विभाग की जांच में यह मामला आने के बाद दोनों पम्पों को सील कर दिया गया है।

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अधिकारियों ने बताया कि संबंधित से मोबाईल से सम्पर्क करने पर दोनों ने अन्यत्र स्थान पर होना बताया गया। दोना फर्म के द्वारा बायोडीजल पम्प के संचालन से सम्बंधित वैध कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दोनो पम्पों को सील किया गया एवं पम्प पर नोटिस चस्पा किया गया ।

नोटिस में कहा गया कि स्वयं कलेक्टर खाद्य शाखा में सम्पूर्ण कागजात के साथ उपस्थित हो।

खाद्य शाखा महासमुन्द व इंडियन Indian ऑयल कंपनी लिमिटेड एवं भारत bhaarat पेट्रोलियम

कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों पम्पो को कोई वैध अनुमति

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदाय नहीं की गई है।

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