Mahasamund:-परसवानी के एक कृषक के कुर्क जमीन की राशि 30 अगस्त तक जमा नही करने पर उसके 3 एकड़ भूमि कुर्क कर राशि वसूल किया जाएगा। विधिक प्रावधन legal provision के अनुसार 8,61,000 राशि वसूली करने के निर्देश है।
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न्यायालय तहसीलदार महासमुन्द ने बताया कि खाता/खातों को कलेक्टर जिला महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 514/क/वाचक 2022 महासमुंद 18 मई 2022 के तहत ग्राम परसवानी प.ह.न. 34 में स्थित बी-1 खाता क्रमांक 28 में कैलाश चंद्राकर पिता रेखूराम चंद्राकर, लक्ष्मी पिता रेखूराम चंद्राकर के नाम पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 488, रकबा 4.280 हेक्टेयर में से 3 एकड़ भूमि को विधिक प्रावधन अनुसार कुर्क कर राशि 8,61,000 वसूली करने के निर्देश है।
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जिसमें इस न्यायालय के कुर्क आदेश दिनांक 25 मई 2022 के तहत ग्राम परसवानी प.ह.न. 34 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 4.280 में से 3 एकड़ भूमि कुर्क किया गया है। बिक्री तारीख 30 अगस्त 2022 को दोपहर 12.00 बजे तक संबंधित पर आरोपित सम्पूर्ण भारों को जमा नहीं करने पर एवं उनके संबंध में किए गए समस्त अनुदानों तथा संविदाओं से मुक्त रूप से नीलाम कर दिया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद,
सरपंच, सचिव विकासखण्ड महासमुंद के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।
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