सीबीआई ने छोटा राजन के ख़िलाफ़ दर्ज़ किए चार केस

सीबीआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और उसके साथियों के खिलाफ 4 केस दर्ज किए हैं. छोटा राजन इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. राजन और उसके साथियों के ऊपर हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर अपराध है.

सीबीआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और उसके साथियों के खिलाफ 4 नए मामले दर्ज किए हैं. राजन और उसके साथियों पर हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के तहत दर्ज किए गए हैं. पहले  इन चारों केसों को महाराष्ट्र पुलिस देख रही थी लेकिन अब ये सभी केस सीबीआई देख रही है. पुराने केसों के आधार पर ही सीबीआई ने नए मामले दर्ज किए हैं. छोटा राजन को अक्टूबर, 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार  किया गया था, जिसकी जानकारी ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने दी. अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन मोहन कुमार के नाम से भारतीय पासपोर्ट पर बाली गया था, बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

https;-लोकवाणी में इस बार ‘परीक्षा प्रबंधन और युवा कैरियर के आयाम’ पर होगी बात-

राजन फिलहाल में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. छोटा राजन ने डी कंपनी के साथ काफी लंबे समय तक काम किया है. पिछले दिनों यह खबर सामने आई थी कि डी-कंपनी के सदस्य और दाऊद के सहयोगी छोटा शकील ने अपने प्रतिद्वंद्वी छोटा राजन की हत्या की साजिश रच रहा है. इसके बाद राजन की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. यही नहीं, छोटा राजन के लिए तीन कुक को भी बदल दिया गया है. डी-कंपनी से खतरे के कारण अंडरवर्ल्ड डॉन को वार्ड परिसर के बाहर जाने की मनाही है. सीबीआई ने अक्टूबर, 2019 में राजन के खिलाफ दर्ज मामले अपने हाथों में लिए थे.

https;-संसद से सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लोकसभा व् विधानसभा अध्यक्षों के अधिकारों की समीक्षा करने को कहा

सितंबर 2019 में सीबीआई ने राजन, भारत नेपाली और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, अपहरण और अवैध हथियार रखने के आरोपों के तहत नए मामले दर्ज किए थे. ये मामले उन 71 मामलों का हिस्सा हैं, जिन्हें मुंबई पुलिस से सीबीआई में स्थानांतरित किया था. 2019 में मुंबई की एक अदालत ने 2012 में होटल व्यवसायी बीआर शेट्टी की हत्या के प्रयास के लिए गैंगस्टर छोटा राजन और पांच अन्य को आठ साल कैद की सजा सुनाई थी.

https;-इराक में अमेरिकी दूतावास के पास हमला

इनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), आइपीसी की धारा 307 यानि (हत्या का प्रयास), 120-बी यानि (आपराधिक साजिश) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किए गए थे. गैंगस्टर को बाली, इंडोनेशिया में गिरफ्तार करने के बाद नवंबर, 2015 में भारत में प्रत्यर्पित किया गया था. इस दौरान भारतीय अधिकारियों ने छोटा राजन को वापस लाने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया था.

हमसे जुड़े;-

Twitter:https:DNS11502659

Facebook https:dailynewsservices/

 WatsApp https:FLvSyB0oXmBFwtfzuJl5gU