कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक को दी उम्रकैद की सजा,पीड़ित परिवार को मिलेगा सुरक्षा

2017 उन्नाव रेप केस मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दी है उम्रकैद की सजा.दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भी बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित को 25 लाख रु अदालत ने सीबीआई को धमकी की धारणा का आकलन करने और पीड़ित और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया; पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षित घर मुहैया कराने के लिए सीबीआई को भी निर्देशित किया गया है।

 

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा के निष्कासित विधायक (MLA) कुलदीप सेंगर द्वारा 2017 में उन्नाव में एक महिला का अपहरण और बलात्कार करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई (the hearing)पूरी कर ली है एवं इस मामले में 20 दिसंबर को अपना फैसला (Decision)सुनाइ जिसमे आरोपी को   उम्रकैद

ज्ञात हो कि सेंगर ने महिला का 2017 में कथित तौर पर अपहरण कर उससे बलात्कार किया. अदालत ने मामले में सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ (Against)भी आरोप तय किए हैं.सेंगर पर आरोप लगाने वाली महिला की कार को जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर (Collision)मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी (The injured)हो गई थी.

दुर्घटना में महिला की दो रिश्तेदार मारी गईं और उसके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने (Having conspiracy) के आरोप लगाए थे. उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तरप्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित (Moved)करते हुए निर्देश दिया कि रोजाना  इस मामले की सुनवाई (the hearing)की जाए और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए.

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