महासमुंद। अवैध रूप से धान परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर विकासखंड बागबाहरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय बसूलाडबरी के प्रधानपाठक ओमप्रकाश चंद्राकर को कलेक्टर विनय लंगेह के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागबाहरा की जांच रिपोर्ट के अनुसार ओमप्रकाश चंद्राकर ने 407 वाहन में धान भरकर ग्राम लिटियादादर से गांजर मार्ग स्थित एक अज्ञात मकान के पीछे छिपाने की कोशिश की। यह कृत्य मंडी नियमों का उल्लंघन है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि जब्त धान को शाम 6 बजे कुछ ग्रामीणों की मदद से बलपूर्वक छुड़ाने का प्रयास भी किया गया, जो शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की श्रेणी में आता है।
अवैध धान परिवहन में भूमिका उजागर: बसूलाडबरी के प्रधानपाठक निलंबित
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा इस संबंध में चंद्राकर से स्पष्टीकरण मांगा गया था, किंतु उनका उत्तर जांच के उपरांत असंतोषजनक पाया गया। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
डायवर्सन के प्रकरण में रिश्वत लेने के मामले में सहायक वर्ग – 02 निलम्बित
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बागबाहरा कार्यालय
निर्धारित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे द्वारा जारी आदेश में
यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें
जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होता रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना गया है।
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