महासमुंद :-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक ने जारी आदेश में कहा है कि सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखा जाना है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द से भी परामर्श के अनुसार एवं उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं ( 2 ) लागू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा की गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के घोषित कार्यक्रम अनुसार जिले में 17 नवम्बर 2023 को मतदान एवं 03 दिसम्बर 2023 को मतगणना नियत है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक ने आदेश पारित किया है कि सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, ताकि निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सके। जिसके तहत बिना अनुमति के कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी के आदेश से जिला में धारा-144 प्रभावशील 05 दिसम्बर तक
कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध/विकलांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, वे लाठी का प्रयोग कर सकते हैं।
उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि यह संकटकालीन तथा आपातकालीन स्थिति एकाएक उत्पन्न हुई है और किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है एवं प्रत्येक जनसाधारण पर तामील किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के अंतर्गत समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए, एकतरफा कार्यवाही कर पारित किया गया है। यह आदेश 09 अक्टूबर 2023 को दोपहर 03ः00 बजे से 05 दिसम्बर 2023 को मध्यरात्रि 12ः00 बजे तक सम्पूर्ण महासमुन्द जिला में प्रभावशील होगा।
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