Baloudabajar:- बलौदाबाजार एवं भाटापारा निवेश क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग (illegal plotting) करने वाले 2 लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम- 1973 की धारा 36 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
उक्त अधिनियम के तहत संबंधित अवैध प्लाटिंग करने वाले को छः माह का जेल एवं जुर्माना हो सकता है। जिसमें शालीन भट्टर को ग्राम अवरेठी भाटापारा स्थित खसरा नम्बर 124/1 एवं शालिन सराफ को बलौदाबाजार स्थित खसरा नम्बर 393/2, 393/3, 393/13, 393/14 शामिल है।
नगर निवेश सहायक संचालक बांधे ने बताया कि इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए सभी अवैध विकासकर्ताओं से आग्रह है कि अपने अवैध कालोनी की नियमितिकरण, मार्ग संरचना अनुमोदन अविलंब कराएं।
आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
प्राकृतिक आपदा से पीड़ित एक परिवार के लिए 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कलेक्टर रजत बंसल ने राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6-4 के अंतर्गत 12 जनवरी 2023 को सहायता राशि मंजूर की है।
योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही में शोभाराम घृतलहरे पिता महेत्तर, निवासी ग्राम तुलसी, तहसील सिमगा शामिल हैं। हितग्राहियों के निकट परिजनों के तालाब के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को आरटीजीएस के जरिये पीड़ित लोगों के खाते में राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं।
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