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अवैध रेत खनन एवं परिवहन मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई,5 वाहन की गए जप्त

उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया

अवैध रेत खनन एवं परिवहन मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई,5 वाहन की गए जप्त

Baloudabajar :- खनिज विभाग द्वारा कसडोल तहसील क्षेत्र में अवैध परिवहन करते हुए 5 वाहनों को जप्त किया गया है। जिसमें 4 हाईवा एवं 1 ट्रैक्टर शामिल है। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में अवैध रेत के खनन एवं परिवहन के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जारी है। अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन द्वारा विगत एक सप्ताह से सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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जिला खनिज अधिकारी केके बंजारे  ने बताया की उक्त वाहनो में 4 हाइवा एवं 1 ट्रैक्टर में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। उक्त अवैध परिवहन हो रहे वाहनो से लगभग 1 लाख 20 हजार जुर्माने की वसूली खनिज विभाग के द्वारा की जायेगी। सभी वाहनों को जब्त कर निकट थाना में सुपुर्दगी में रखा गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है।

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इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि कलेक्टररजत बंसल ने जिले में रेत सहित अन्य अवैध कारोबार के मामले में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला खनिज अधिकारी ने कहा है कि ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी। अवैध रेत खनन एवं मरुम,चुनापत्थर उत्खनन करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है और ऐसे अवैध धंधे एवं परिवहन करते पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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