बलौदाबाजार-कोविड-19 एवं उसके नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संक्रमण पर नियंत्रण एवं रोकथाम के आज कलेक्टर सुनील कुमार जैन आदेश जारी करते हुए पुनः धारा 144 लागू कर दिया हैं। उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34, सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जारी किया गया है।
इस आदेश के तहत पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2838 अ.कले.वा-2 2021 बलौदाबाजार दिनांक 30 दिसम्बर 2021 को निरस्त किया गया है। जिले में धारा 144 लागू है राजस्व सीमा अंतर्गत सभी प्रकार की जुलूस, रैली,सभाओं एवं सामाजिक,सांस्कृतिक,धार्मिक एवं खेल आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हाॅल,थियेटर, मैरिज हाॅल, जिम, कोचिंग सेंटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 33 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए मास्क धारण करने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर किया जा सकेगा।कोविड संव्यवहार जैसे-मास्क, सेनेटाईजर, दो गज दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
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जिले के सभी नगरीय निकाय अंतर्गत गुमास्ता दिवस जैसे नगरपालिका परिषद् बलौदाबाजार- शुक्रवार,नगर पंचायत पलारी-शनिवार, नगर पंचायत लवन-बुधवार, नगरपालिका परिषद् भाटापारा- मंगलवार,नगर पंचायत सिमगा-।बुधवार,नगर पंचायत कसडोल- शनिवार,नगर पंचायत टुण्ड्रा-रविवार, नगर पंचायत बिलाईगढ – रविवार एवं नगर पंचायत भटगांव-रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी। सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी बनाये रखने के लिए गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति,प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार- प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
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