बलौदाबाजार:व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग द्वारा बकाया भुगतान के लिए एकमुश्त निपटान की सुविधा प्रदान की गई है। इसके तहत 31 मार्च 2022तक लंबित राशि भुगतान किये जाने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एकमुश्त निपटान व्यवस्था के अंतर्गत त्रैमासिक कर देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित राशि में पूर्णतः छूट दी जायेगी, लेकिन लंबित कर एवं ब्याज पटाना होगा.
इसी प्रकार मासिक कर देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित राशि में पूर्णतः छूट किन्तु लंबित कर एवं ब्याज देना होगा। मासिक कर देय वाहनों में यदि व्हील बेस के कारण वाहन में कर ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जायेगी। परिवहन अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा दी गई इस विशेष छूट का लाभ उठाते हुए लंबित राशि भुगतान करने का आग्रह वाहन मालिकों से किया है.
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