किसानो के करोड़ो रुपए वसूली के लिए महामाया एग्रो टेक के प्रोपाइटर के खिलाफ प्रकरण होगा दर्ज

फ़ाइल फोटो

महासमुंद-ब्लॉक के महामाया एग्रो टेक एवं साईं कृपा राइस मिल साराडीह में किसान द्वारा धान बेचे हैं बेचे गए धान का भुगतान अभी भी बाकी है किसानो की भुगतान राशि के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद द्वारा तहसीलदार महासमुंद को पत्र क्रमांक/ 826 /एफ 05 राले/ आरआरसी /19-20 महासमुंद दिनांक 8-11- 2019  जारी कर पक्षकार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर डिमांड नोटिस जारी कर आरआरसी की राशि प्रतिशत वसूल किया जाकर कृषकों को बकाया राशि का भुगतान कराए जाने के सम्बन्ध में पत्र जारी किया है.

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कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद द्वारा आरबीसी जारी करने बाबत मंडी अधिनियम की धारा 160 के तहत भू राजस्व बकाया के रूप में वसूल करने हेतु प्रकरण दर्ज करने बाबत ,संदर्भ सचिव कृषि उपज मंडी समिति महासमुंद का पत्र क्रमांक /मंडी /नीलम शाखा /19-20 /1355 महासमुंद दिनांक 7-11 -2019

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संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महासमुंद ब्लॉक के महामाया एग्रो टेक एवं साईं कृपा राइस मिल साराडीह में किसान धान बेचे  हैं बेचे गए धान का भुगतान कुछ किसानो को संबंधित राइस मिल द्वारा कुछ कुछ किया गया है और कुछ किसानो को कुछ भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है

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किसानों के प्राप्त आवेदन पर मंडी समिति अपने स्तर से संबंधित राइस मिल से उनके भुगतान कराने का प्रयास किया गया लेकिन आज पर्यंत  तक राइस मिल के प्रोपराइटर तेज प्रकाश चन्द्राकर के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है अब तक संतो के आवेदन प्राप्त हुए हैं क्रेता द्वारा विक्रयशुदा धान के भुगतान का फर्म महामाया एग्रोटेक के प्रोपाइटर तेजप्रकाश चन्द्राकर गंजपारा महासमुंद से मंडी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत भू राजस्व बकाया के रूप में राशि ₹1,60,75,200 वसूल कर किसानों को उनकी राशि भुगतान किया जाना है पत्र समय- सीमा 1121/ 2019 में पंजीबद्ध है रुपए 1,61,7 5,282 रुपए 1 करोड़ 61लाख 75 हजार 282 रुपए मात्र की वसूली नहीं होने से शासन को क्षति होगी प्राप्त मूल पत्र संलग्न कर प्रेषित है अतः पक्षकार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर डिमांड नोटिस जारी कर आरआरसी की राशि प्रतिशत वसूल किया जाकर कृषकों को बकाया राशि का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें

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