महासमुंद-महासमुंद पुलिस द्वारा कंटेनर वाहन में भरकर दिल्ली से छत्तीसगढ़ के जिलों में खपाने के लिए 35 बोरी प्रतिबंधित तम्बाकूयुक्त सुहाना पसंद गुटखा के साथ 01 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 12,60,000 रूपयें का गुटखा जप्त किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 6,7,20(2) कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
मुखबीर से मिली सुचना
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला महासमुंद से मिली जानकारी के अनुसार 15.12.20 को रात्रि में मुखबीर से सूचना मिली एक कंटेनर हरियाणा पासिंग कंटेनर बरोंड़ा चौक के आस-पास संदिग्ध अवस्था में खड़ी है। उक्त सूचना पर से अलग-अलग जगहो में टीम को लगाकर संदिग्ध वाहन पर नजर रखी जा रही थी व पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर स्वयं उक्त वाहन के पता तलाश हेतु पेट्रोलिंग वाहन में निकले तभी उन्हे बरोंड़ा चौक से आगे तरफ से एक कंटेनर क्रमांक एच.आर. 55 एस/1641 खड़ी दिखी। जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा बरोंडा चैक महासमुंद मे रोककर पूछताछ किया गया। वाहन चालक द्वारा दिल्ली से फार्चुन सामान रखना बताया। जिसे रायपुर व बलौदाबाजार ले जाना बताया।
चालक के पास बिल्टी की मांग करने पर बिल्टी दिखाया व चालक का हावभाव देखकर शक होने पर कंटेनर को खोलवाकर तलाशी ली गई। जिसकें अंदर रिलेक्सो फ्लाईट चप्पल के कार्टून एवं टीक-टाक रैपर के कार्टून व मिक्चर के बीच में छिपाकर कंटेनर के सामने की ओर 35 बोरियों में प्रतिबंधित सुहाना पसंद गुटखा रखा गया था। ड्रायवर से पूछताछ करने पर अपना नाम जुबेर पिता जमालूदीन (38) निवासी नई थाना पुनहाना जिला नुह (मेवात) हरियाणा का होना बताया जो दिल्ली से माल भरकर जिला रायपुर एवं बिलासपुर खपाने हेतु लाना बताया व रास्ता भटकना बताया।
नही मिला गुटखा का वैध दस्तावेज
वाहन चालक से तम्बाकूयुक्त सुहाना पसंद गुटखा परिवहन करने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज मांगा गया। जिसके द्वारा गुटखा रखने व उनका परिवहन करने संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नही करा पाने व छत्तीसगढ़ राज्य में जर्दायुक्त गुटखा प्रतिबंधित होने से गुटखा को जप्त किया गया।
यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु0अधिकारी (पुलिस) महासमुंद नारद सूर्यवंशी के निर्देशन में थाना महासमुंद प्रभारी शेर सिंह बंदे व् सायबर सेल द्वारा की गई है।
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