महासमुंद-जिला खाद्य अधिकारी द्वारा सोमवार 8 जून को मेसर्स एन.एल. राईस इण्डस्ट्रीज घोड़ारी, तहसील महासमुंद के विरूद्ध सिटी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि भा.द.वि. की धारा 420 के तहत मेसर्स एन.एल.राईस इण्डस्ट्रीज घोड़ारी के प्रोपराईटर अक्षत गोयल पिता अनूप गोयल निवासी पिटियाझर रोड़ महासमुन्द के विरूद्ध दर्ज शिकायत में इनके घोड़ारी स्थित मिल परिसर में अवैध धान का भण्डारण किया जाना पाया गया।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि 24 जनवरी 2020 को मेसर्स एन.एल.राईस इण्डस्ट्रीज घोड़ारी, तहसील महासमुंद की जांच में फर्म के मिल परिसर में धान के 756 कट्टों पर मार्कफेड का मार्का के.एम.एस. 2019-20 तथा धान उपार्जन केन्द्र मामाभांचा का वर्ष 2019-20 का मार्का लगा हुआ पाया गया। जिसके बारदानों की सिलाई लाल रंग की सुतली से की गई है। जांच तिथि तक फर्म का खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग करने हेतु पंजीयन नहीं हुआ था।
जिससे स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन एवं मार्कफेड से अनुबंध कराए बिना शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान अवैध रूप से मिल परिसर में संग्रहित किया गया। मेसर्स एन.एल.राईस इण्डस्ट्रीज घोड़ारी, तहसील महासमुंद का उपरोक्त कृत्य छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 4-9/खाद्य/2019/ 29-1 रायपुर दिनांक 06 नवम्बर 2019 खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान उपार्जन एवं मक्का उपार्जन नीति की कंडिका 16.6 एवं 18.1 का तथा खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति की कंडिका 6.1, 6.3 एवं 9.2 का स्पष्ट उल्लंघन है।
उक्त गंभीर अनियमितता के लिए मेसर्स एन.एल.राईस इण्डस्ट्रीज घोड़ारी, तहसील महासमुंद के प्रोपाईटर अक्षत गोयल आत्मज अनूप गोयल के विरूद्ध पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुये जांच संबंधी नस्ती खाद्य अधिकारी अजय कुमार यादव के आदेश पर खाद्य निरीक्षक महासमुन्द मदन मोहन साहू द्वारा मूल नस्ती प्रस्तुत करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई।
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