कार्य में लापरवाही पंचायत सचिव निलंबित,तकनीकी सहायक अवैतनिक

कोरोना संकट काल में कार्य में लापरवाही बरतने, कार्यालयीन कर्मचारियों की जान जोखिम डालने एवं यात्रा की जानकारी छिपाने पर

बलौदाबाजार- एक पंचायत सचिव को निलंबित एवं साथ ही एक तकनीकी सहायक को अवैतनिक कर दिया गया है.उक्त कार्यवाही कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडेय ने की है.

जानकारी मुताबिक़ सिमगा जनपद के अंतर्गत ग्राम माचाभाट के पंचायत सचिव जितेन्द्र सिंह नेताम 21 अक्टूबर 2019 से बिना सूचना दिए अपने कार्य से लगतार अनुपस्थित था.जितेन्द्र सिंह नेताम को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील ) नियम 1999 के भाग दो नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

http;-वित्तीय अनियमितता कारण वन क्षेत्रपाल निलंबित-

इस अवधि में केवल नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं इनका मुख्यालय जनपद पंचायत सिमगा होगा.इसी तरह सिमगा जनपद पंचायत के तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत राजेश कुमार को बिना अवकाश स्वीकृति और सूचना के अनाधिकृत रूप से दिल्ली शहर का भ्रमण 17 से 22 मार्च के मध्य इनके द्वारा किया गया था.

इसके अलावा दिल्ली से आने के बाद भी वह इसकी जानकारी कार्यालय एवं उच्च अधिकारियों को नही दिया गया था। विषय की गंभीरता को देखते हुए एवं इन्होंने अपने कार्यालयीन कर्मचारियों की जान जोखिम डालने तथा यात्रा की जानकारी छिपाने के कारण इनको अवैतनिक कर दिया गया है.

गौरतलब है कि उक्त अवकाश की अवधि में दिल्ली शहर में नोबेल कोरोना वायरस कोविड19 का संक्रमण सक्रिय था। यात्रा से लौटने के बाद उन्हें शासन के गाईडलाईन के अनुसार 14 दिनों के लिए कवराइन्टिन में जाना था पर वह कार्यलय में अपनी उपस्थिति दे रहा था.जिस कारण उनकी अनुपस्थिति दिनांक तक उनको अवैतनिक कर दिया गया है साथ ही भविष्य में दुबारा ऐसी गलती करने पर निलबंन की कार्रवाई करने का चेतावनी दिया गया है.

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