Home छत्तीसगढ़ अंत्योदय राशनकार्डधारी परिवारों को मिलेगा 3 माह का निःशुल्क इतने किलो चावल-

अंत्योदय राशनकार्डधारी परिवारों को मिलेगा 3 माह का निःशुल्क इतने किलो चावल-

अतिरिक्त निःशुल्क चावल माह जून के लिए जारी नियमित आबंटन के साथ दिया जा रहा है.

फाइल फोटो

रायपुर:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्त्योदय राशनकार्डधारियों के लिए पूर्व में जारी अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटन में संशोधन कर समस्त अन्त्योदय राशन कार्डों के लिए अप्रैल से जून 2020 तक पांच किलो प्रति सदस्य प्रति माह अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटन जारी करने का निर्णय लिया गया है.

अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों को अब अप्रैल से जून 2020 तक 3 माह का पांच किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह के हिसाब से अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटन जारी किया गया है। अतिरिक्त निःशुल्क चावल माह जून के लिए जारी नियमित आबंटन के साथ दिया जा रहा है.

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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा संशोधित आबंटन आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार माह जून में एक सदस्य वाले राशन कार्ड में 35 किलो नियमित आबंटन के साथ तीन माह का 15 किलो अतिरिक्त निःशुल्क चावल शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार 6 सदस्य वाले राशन कार्ड पर माह जून का 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 3 माह का 90 किलो चावल मिलाकर कुल 125 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। जो राशनकार्डधारी परिवार पूर्व में माह अप्रेल से जून 2020 तक जारी अतिरिक्त निःशुल्क चावल राशन दुकानों से ले चुके हैं, उन्हें जून के नियमित आबंटन के साथ शेष अन्तर का चावल मिलेगा.

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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा जारी आबंटन आदेश के अनुसार सभी उचित मूल्य की दुकानों में राशन कार्डवार आबंटन की नवीन पात्रता सूची का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। सभी अन्त्योदय राशनकार्ड धारियों को अतिरिक्त खाद्यान्न की संशोधित पात्रतानुसार उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने कहा गया है.

जून माह से ए पी एल कार्डधारियों को भी मिलेगा नमक

लाॅकडाउन की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत  सामान्य (एपीएल) राशन कार्डधारियों को भी आगामी 01 जून 2020 से नमक लेने की सुविधा दी गयी है। कलेक्टर डॉ एस भारती दासन ने बताया कि सामान्य (एपीएल) राशन कार्डधारी  नागरिक 10 रूपये प्रति किलो की दर से, अधिकतम 2 किलो नमक प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह की पात्रता निर्धारित की गई है.

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