नेत्र सहायक अधिकारी निलंबित-

अपने पदीय कर्तव्यों की अवहेलना एवं लापरवाही बरती गई

महासमुंद :विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामका बीमारी है। इसके संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। अंतरर्राज्यीय से वापसी उपरांत स्वास्थ्य अमले को सूचना एवं क्वारन्टीन में रहने के लिए शासन प्रशासन द्वारा निरंतर निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाए जाए परन्तु तुमगाॅव के नेत्र सहायक अधिकारी सरोज मिश्रा द्वारा 31 मार्च 2020 को बिना किसी सूचना के मध्यप्रदेश के जिला रीवा के ग्राम डबोरा के प्रवास पर रही। इसके उपरांत वे वहां से आकर 02 अप्रैल 2020 को तुमगाॅव आकर उनके द्वारा कार्यलयीन कार्य सम्पादन किया गया। उसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुंद के प्रतिवेदन के अनुसार 20 अप्रैल 2020 से हुई हैं। सरोज मिश्रा को 02 अप्रैल 2020 से होम क्वारेन्टाईन में रखा गया था तथा उनके आवास में क्वारेन्टाईन किए जाने के संबंध में नोटिस चश्पा किया गया था। उनके द्वारा क्वारेन्टाईन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर 03,04,07,08 एवं 09 अप्रैल 2020 को उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर अपने पदीय कर्तव्यों की अवहेलना एवं लापरवाही बरती गई.

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इस पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन द्वारा नेत्र सहायक  सरोज मिश्रा के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 की धारा 14 के अन्तर्गत कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। निलंबन अवधि में नेत्र सहायक अधिकारी सरोज मिश्रा तुमगांव का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह-भत्ते की पात्रता होगी.