भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ दायर की गई याचिका को इंग्लैंड और वेल्स की हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. माल्या 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत में वांछित है.
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रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इविन और जस्टिस एलिजाबेथ लाइंग की दो सदस्यीय पीठ ने प्रत्यर्पण के ख़िलाफ़ दी गई याचिका को खारिज कर दिया. जजों ने कहा कि हम यह मानते हैं कि एडीजे यानि सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा पाए गए आरोप कुछ मामलों में भारत की तरफ (सीबीआई और ईडी) से लगाए गए आरोपों से ज्यादा व्यापक हैं, लेकिन सात ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में संयोगवश आरोप भारत में लगाए गए हैं.
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विजय माल्या के पास हाईकोर्ट द्वारा ऑर्डर पास करने के बाद 14 दिन का वक्त होगा, जब वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं. अगर वह इसमें असफल साबित होते हैं तो उन्हें भारत प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी याचिका खारिज कर देने के बाद आखिरी फैसला वहां का गृह मंत्रालय लेगा.
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