20 अप्रैल के बाद सीमित गतिविधियों को मिलेगी अनुमति

पूर्ण बंदी बढ़ाये जाने के मद्देनजर नियमों में कुछ ढील देने के साथ नये दिशा-निर्देश जारी किए गए है।पूर्ण बंदी के दूसरे चरण के लिए केन्‍द्र के संशोधित दिशा-निर्देश लागू हो गए हैं। इनमें बिना हॉट स्‍पॉट वाले क्षेत्रों में बीस अप्रैल से कुछ सेवाओं में ढील दी गई है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जन-स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों को ग्राम पंचायत स्‍तर पर कार्य की अनुमति होगी।

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ई-कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहन आवश्‍यक अनुमति-पत्र के साथ चल सकते हैं। कुरियर सेवा, शीत भंडार, निजी सुरक्षा सेवा, लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों की मदद करने वाले होटलों को काम करने की अनुमति दी गई है।नए दिशा-निर्देशों में विशेष आर्थिक जोन में भी औद्योगिक इकाइयों को कुछ शर्तों के साथ काम करने की छूट रहेगी।

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