महिला जन-धन खातें से कभी भी निकाल सकते है राशि ,हितग्राही हड़बड़ाये नही-

महासमुंद :जिले में महिला जन-धन खातें से जुड़े हितग्राहियों के खातों में शासन द्वारा राशि का अंतरण किया गया है इस राशि को हितग्राही कभी भी अपनी सुविधानुसार निकाल सकते है। इसके लिए हितग्राहियों को घबराने अथवा हड़बड़ी करने की आवश्कता नहीं है। इस संबंध में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए लाॅकडाउन घोषित है। इस दौरान निर्धारित समयानुसार सभी बैंक नियमित रूप से खुल रहें हैं। इसलिए किसी भी हितग्राही को अपने खातें से राशि निकालने के लिए हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार आवश्यकतानुरूप जनधन खातें में जमा की गई राशि तीन माह के भीतर कभी भी खातें से राशि निकाल सकते है.

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इस संबंध में कलेक्टर  जैन ने खाताधारकों से अपील की है कि वे जनधन खातें में अंतरित राशि हितग्राही बैंक में अपनी सुविधा के अनुसार आकर कभी भी निकाल सकते है। बैंक समय पर नियमित रूप से खुल रहे है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंशिंग) का पालन हर हालत में किया जाना जरूरी है। इस कारण बैंकों में राशि आहरित करने के लिए अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं बल्कि अपनी सुविधानुसार बैंक आकर राशि निकालें। इसके अलावा जब भी राशि अंतरित होगी तो हितग्राही उसे निकाल सकते है। इसके साथ ही बैंक एटीएम और बैंक मित्रों के माध्यम से भी राशि प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि बैंकों के माध्यम से जनधन खातें से राशि आहरित करने के लिए पंचायतवार तिथियाॅ भी निर्धारित की गई है इस तिथि पर आकर खाताधारक राशि आहरित कर सकते है.

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