कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लोग सफर करने से बच रहे हैं, जिससे यात्री रेलवे टिकट भारी संख्या में कैंसिल करवा रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है जिसे देखकर रेलवे की और से यात्रियों को बड़ी राहत दी जा रही है।
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अब रेलवे टिकट कैंसिल होने की स्थिति में लोगों को रिफंड के लिए स्टेशन नहीं जाना होगा। अगर टिकट काउंटर से भी लिया गया हो उस स्थिती में भी यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने स्टेशन नहीं जाना होगा। ये नियम 21 मार्च से 15 अप्रैल तक के बीच कैंसिल होने वाले ट्रेन या फिर यात्री द्वारा सफर नहीं करने की स्थिति में रद्द कराने पर होगा लागू।
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ये रिफंड रेलवे द्वारा ट्रेन रद्द होने की स्थिति के 45 दिनों के अंदर ले सकते हैं। यात्री द्वारा सफर नही करने पर टिकट डिपाजिट रिसीप्ट CCO/CCM के दफ्तर में 30 दिनों के अंदर जमा करना होगा। जांच के बाद सही पाए जाने पर रिसिप्ट जमा होने के 60 दिनों के अंदर रिफंड मिल जाएगा।
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— DNS (@DNS11502659) March 21, 2020