सरकार ने मालवाहनों का निर्बाध परिवहन बनाए रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ाई दी है।केन्द्र ने एक फरवरी के बाद अमान्य हुए ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की सत्यापन अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है।
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यह फैसला कोविड-19 महामारी को लेकर लॉकडाउन के बीच मालवाहनों का निर्बाध परिवहन बनाए रखने के लिए किया गया है। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानने का निर्देश दिया है।इन दस्तावेजों में फिटनेस प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन अधिनियम के तहत अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
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