Home टेक्नोलॉजी 2021 से बिना हॉलमार्क वाली सोना बेचने पर लगेगा जुर्माना-

2021 से बिना हॉलमार्क वाली सोना बेचने पर लगेगा जुर्माना-

फाइल फोटो

सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अब अनिवार्य होगी। यह जानकारी देते हुए खाद्य और उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार  अनिवार्य हॉलमार्किंग के बारे में कल अधिसूचना जारी करेगी। उन्‍होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद आभूषण निर्माताओं को अगले साल 15 जनवरी 2021 तक इस आदेश का पालन करने का समय दिया जायेगा। उन्‍होंने कहा कि अब हॉलमार्क किये हुए स्‍वर्ण आभूषण चौदह कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट की तीन श्रेणियों में उपलब्‍ध होंगे।

पासवान ने कहा कि यह नई प्रणाली आभूषण निर्माण की व्‍यवस्‍था में भ्रष्‍टाचार और अनियमितताओं को समाप्‍त करेगी। साथ ही हॉलमार्किंग से उपभोक्‍ताओं के हितो की रक्षा हो पायेगी।

पासवान ने कहा कि इस समय देश के 234 जिलों में 892 एस्‍सेइंग और हॉलमार्किंग केन्‍द्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में देश में ऐसे और अधिक केंद्र खोलने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत सभी आभूषण निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो में अपना पंजीकरण कराना होगा। अभी तक 28 हजार से अधिक आभूषण निर्माता अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर दोषी को कम से कम एक लाख रूपये या प्रति नग की कीमत का 5 गुना जुर्माना देना होगा.