इंदौर :-जिले में खाद्य सामग्री तथा पेट्रोल-डीजल, बायोडीजल आदि का अवैध कारोबार तथा संग्रहण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जारही है इसी कड़ी मे मे. इंडियन बायोडीजल एन्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड फर्म 1600 लीटर बायोडीजल को जप्त किया गया व व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया ।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के मार्गदर्शन में खाद्य सामग्री तथा पेट्रोल-डीजल, बायोडीजल आदि का अवैध कारोबार तथा संग्रहण करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। क्राइम ब्रांच को प्राप्त सूचना के आधार पर अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर के निर्देश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू द्वारा दल भेजकर एसआर कंपाउंड लसूड़िया मोरी पर स्थित मे. इंडियन बायोडीजल एन्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड फर्म की जांच की गई।
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मौके पर खाद्य अधिकारियों एवं क्राइम ब्रांच को एक छोटे टैंकर वाहन में लगभग 1600 लीटर बायोडीजल संग्रहित पाया गया, जिसके माध्यम से मौका स्थल पर ही वाहनों के ईंधन टैंक में बायोडीजल अवैधानिक रूप से डाला जा रहा था। दल को बायोडीजल क्रय-विक्रय के संबंध में शासन के दिशा-निर्देश के पालन में गंभीर अनिमियता बरती जा रही थी।
जांच में प्रथम दृष्टया B100 विहित मानकों के अनुरूप नही पाए जाने पर मिश्रित बायोडीजल के नमूने लिये गए।
साथ ही उक्त वाहन एवं उसमें संग्रहित 1600 लीटर बायोडीजल को जब्त किया गया।
एवं फार्म के सैय्यद सेरा कबीर एवं ड्राइवर मोहन शर्मा के खिलाफ
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण
सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही में सहायक आपूर्ति अधिकारी
आय.पी.एस. सेंगर एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अंकुर गुप्ता तथा क्राइम ब्रांच से
उप निरीक्षक यतिन मिश्रा उपस्थित रहे।