पीसीपीएनडीटी एक्ट : दो संस्थाएं डिकमीशन, 8 सोनोग्रॉफी संस्थाओं का पंजीयन निरस्त
रायपुर – पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत गत दिवस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक्ट के तहत दो संस्थाओं को डिकमीशन किया गया तथा 8 सोनोग्रॉफी संस्थाओं द्वारा एक्ट का पालन नहीं किये जाने पर उनका पंजीयन निरस्त किया गया।
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इसी तरह विगत दो माह में 22 सोनोग्रॉफी का आकस्मिक निरीक्षण में 12 सेंटरों में खामियां पाई गई, उन्हें नोटिस जारी करने का अनुमोदन किया गया। इसी तरह एक्ट के विरूध्द कार्रवाई करने वाले दो सोनोग्रॉफी सेंटरोें का पंजीयन निरस्त कर मशीन को सील बंद करने की कार्रवाई का अनुमोदन किया गया।
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर ने जानकारी दी कि नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों में सोनोग्रॉफी का शुल्क अनिवार्य रूप से लिखे जाने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया डॉ. छवि जागड़े, नीलकमल एडवांस सोनोग्रॉफी एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर तिल्दा में पोर्टेबल सोनोग्रॉफी मशीन का प्रयोग किया जा रहा था, जो एक्ट के तहत नियम विरूध्द है। इसी तरह सांई पैकरा हॉस्पिटल तिल्दा द्वारा समय सीमा में पंजीयन नहीं कराया गया था। इन संस्थाओं की मशीन को सील बंद कर पंजीयन को निरस्त करने के कार्य का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।
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