सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत दे दी.सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पी चिदंबरम को रिहा किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें किसी अन्य मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है.उसे पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराना होगा. कांग्रेस नेता पी चिदंबरम वर्तमान में आईएनएक्स मीडिया मामले में 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं.