वित्त मंत्रालय ने लॉकडाउन को देखते हुए सार्वजनिक भविष्य निधि-पी.पी.एफ और सुकन्या समृद्धि खाते में वर्ष 2019-20 के लिए अनिवार्य न्यूनतम राशि जमा कराने की समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा़कर तीस जून कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह छूट पी.पी.एफ., सुकन्या समृद्धि खाते और आवर्ती जमा राशियों पर लागू होगी। सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनज़र छोटी बचत जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया है।
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अपने खातों को सक्रिय रखने के लिए खाताधारकों को वर्ष में निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करानी पड़ती है, अन्यथा अर्थदण्ड भरना होता है।वित्त मंत्रालय ने भी कहा कि विशिष्ट योजनाओं के खाताधारक अपने खातों में एक बार में ही राशि जमा कर सकते हैं या अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर खोले गए खातों में 2019-20 के लिए 30 जून तक राशि जमा कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम जमा राशि की शर्त वही रहेगी, जो पहले से लागू है।
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