दुर्ग-चिटफंड पाबंदी अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत् आम जनता को लोक लुभावनी योजना बताकर रूपए जमाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी, छल, फरेब कर राशि गबन किए जाने के कारण संस्था सांई प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड, कंस्टो प्राइवेट लिमिटेड एवं संस्था संस्कारधानी इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। जिला दंडाधिकारी श्री अंकित आनंद ने छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत् उक्त संस्थाओं के संचालकों की संपत्ति कुर्क किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
सांई प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड एवं कंस्टो प्राइवेट लिमिटेड के संचालक बाला साहब भापकर, शशांक भापकर, पता सांई दरबार उद्यान सोसायटी पिकरी चिचवंड, लिंक रोड पुणे महाराष्ट्र के द्वारा आम जनता को अपने संस्था में राशि जमा कराकर धोखाधड़ी किया गया है। इसी प्रकार संस्था संस्कारधानी इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, पता प्लाट नं. 81 कमर्शियल काम्पलेक्स नेहरू नगर भिलाई के संचालक इदरिस अहमद एवं शहनवाज हुसैन पता गौसीया मस्जिद के पास केम्प 01 भिलाई के द्वारा लोक लुभावनी योजना के नाम पर लोगों से रूपए जमा कराकर धोखाधड़ी व गबन करने पर उनके संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं।