रायपुर:छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल बारों और सभी एफ.एल. 4/4 क्लब में स्थित बार रूम एवं स्टॉक रूम तथा क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 12 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.
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वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा पूर्व में 5 जुलाई तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 12 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
रेत का अवैध उत्खनन कर रहे 12 ट्रेक्टर जप्त
जांजगीर-चांपा: जिले की तहसील बलौदा के अन्तर्गत ग्राम नवगवां मे आज अलसुबह हसदेव नदी पर अवैध करते पाए जाने पर 12 ट्रेक्टरों को जप्त करने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर जांजगीर एस डी एम मेनका प्रधान, खनिज और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ आज उत्खनन करने वालों के खिलाफ बलौदा क्षेत्र के हसदेव नदी के तटों पर स्थित रेत घाटों का सघन निरीक्षण किया.
रेत के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कार्यवाही हेतु सुबह 4.30 बजे से गश्त किया गया। इस दौरान ग्राम नवगवां की रेत घाट में 12 ट्रेक्टर अवैध परिवहन करते पाए गए। इन सभी ट्रेक्टरों तत्काल जब्त करने की कार्रवाई की गई। रेत का अवैध परिवहन करने वाले सभी 12 ट्रेक्टरों को बलौदा थाने मे खड़ा कर थाना प्रभारी को सुपुर्दगी में दिया गया है। इस कार्यवाही मे जांजगीर एस डी एम मेनका प्रधान के अलावा एस डी ओ पी दिनेशवरी नंद, नायब तहसीलदार बलौदा किशन मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक बलौदा लम्बोदर और पुलिस कर्मी, खनिज विभाग से जाड़े और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे.