दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगुस्ता वेस्टलैंड वी वी आई पी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे व्यापारी रतुल पुरी की जमानत नामंजूर करने की प्रवर्तन निदेशालय की अपील खारिज कर दी है।
https;-जसप्रीत बुमराह,पूनम यादव को सम्मानित करेगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
न्यायाधीश सुरेश कैत ने पहले से ही चार अन्य आरोपियों को मिली जमानत और सौ दिन से अधिक दिन तक रतुल पुरी के हिरासत में रहने के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय की यह अपील खारिज कर दी।मौजूदा वी वी आई पी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में पुरी को प्रवर्तन निदेशालय के छठे आरोप पत्र में आरोपी बनाया गया था।
https;-निर्भया कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यूरेटिव पिटीशन हुआ खारिज