मास्क और सेनिटाइजर ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित

केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के मद्देनजर मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कमी और कालाबाजारी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मास्क और सेनिटाइजर को ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित कर दिया है।ये दोनों उत्पाद 30 जून तक ‘आवश्यक वस्तु’ बने रहेंगे ताकि इनकी काला बाजारी पर रोक लग सके और किफायती दामों पर लोगों को उपलब्ध हो सकें, क्योंकि मास्क (2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में ज्यादातर विक्रेताओं के पास मौजूद नहीं है या बहुत अधिक कीमतों पर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं।

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जरूरी उत्पाद लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद राज्य सरकारें अब ऐसे वेंडर और दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं जो कीमत बढ़ाकर इसे बेच रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मास्क और सैनिटाइजर की सप्लाई में कोई कमी नहीं आए।आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को सात साल कारावास की सजा भुगतना पड़ सकती है यानी उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल और जुर्माना दोनों से उन्हें दंडित किया जा सकता है. कोरोनावायरस के प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने विश्वव्यापी महामारी घोषित किया है.

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