बलौदाबाजार-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में धारा 144 को 16 अगस्त 2020 की रात्रि 12 बजे या आगामी आदेश तक के लिये जारी रखने के आदेश दिए हैं.
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कार्तिकेया गोयल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षाके लिए सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में लागू करने का नये सिरे से आदेश जारी किया है.
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उन्होंने इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशो के तहत लागू प्रतिबन्धों को भी जारी रखने के आदेश दिए हैं.कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी द्वारा 17 मई को जारी आदेश में उल्लेखित है कि कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है.
इसलिए सम्पूर्ण जिले में धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 16 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है.बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत शाम 7 बजे से प्रातः7 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नही करेगा एवं आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जावेगी.
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