पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ की उस याचिका को वापस कर दिया जिसमें उन्होंने एक विशेष ट्राब्यूनल द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाये जाने को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि आत्मसमर्पण किये बिना उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं होगा।
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दुबई में रह रहे 74 वर्षीय मुशर्रफ ने बृहस्पतिवार को उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्यदंड दिया गया था। मुशर्रफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने पाक सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर करके विशेष अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग की थी।अदालत ने याचिकाकर्ता को एक महीने का समय दिया है ताकि अपील दायर करने से पहले मुशर्रफ आत्मसमर्पण कर सकें।
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