बलौदाबाजार-नगरीय निकायों के चुनाव में नगर पंचायत पार्षदों के लिए 1000 रूपये और नगरपालिका पार्षद के लिए 3 हजार रूपये की प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के प्रत्याशियों को इस राशि का आधा जमा कराना होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अफसरों की बैठक सह प्रशिक्षण में इस आशय की जानकारी दी। रिटर्निंग अफसरों को नाम निर्देशन पत्र लेने के की प्रक्रिया और इस दौरान प्रमुख तौर से ध्यान देने वाली बातों का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। नामांकन पत्र लेने का काम 30 नवम्बर से शुरू होगा।
राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं प्राचार्य के.एस.तिवारी एवं एस.पी.पाण्डेय ने नामांकन प्रक्रिया और इसमें जरूरी फार्म के बारे में विस्तार से बताया। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से यह स्थानीय चुनाव किस प्रकार अलग है, उसकी भी जानकारी दी। अपर कलेक्टर जोगेन्द्र नायक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी इंदिरा देवहारी सहित सभी रिटर्निंग अफसर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं उनके इस काम में सहयोगी आॅपरेटर उपस्थित थे।
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प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित करते हुए मास्टर ट्रेनर तिवारी ने बताया कि नगरीय निकायों के चुनाव में मतपेटी एवं मतपत्रों का उपयोग किया जायेगा। ईव्हीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं किये जाएंगे। मतपत्रों में नोटा का विकल्प भी रहेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को संबंधित नगरीय निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता होने चाहिए। वह नगर के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि वह आरक्षण कोटा में फिट बैठता है।
दूसरे वार्ड से लड़ने वाले को उस वार्ड का प्रस्तावक जरूरी होगा, जिसमें वह चुनाव लड़ने का इच्छुक है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार केवल एक वार्ड से चुनाव लड़ पायेंगे। विधानसभा चुनाव की तरह एक से ज्यादा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में पार्षद चुनाव लड़ने के लिये खर्च की अधिकतम सीमा 50 हजार रूपये और नगरपालिका क्षेत्र में अधिकतम डेढ़ लाख रूपये निर्धारित किया गया है।
खर्च पर निगरानी के लिए हर पांच वार्ड के बीच एक व्यय संपरीक्षक होगा। प्रत्याशी को नियमित अंतराल पर दैनिक खर्च पंजी, बैंक पास बुक आदि जांच कराते रहने होंगे। नामांकन के दिन से खर्च का हिसाब शुरू हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र में बैंक खाता बुक की फोटो प्रति भी लगानी पड़ेगी। नाम निर्देशन पत्र के अधिकतम दो सेट ही दाखिल किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ तीन ताजा फोटोग्राफ्स भी संलग्न करना होगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित स्थानीय निकाय से नो ड्यूस प्रमाण पत्र भी देना होगा।
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