उच्चतम न्यायालय द्वारा कड़ा रूख अपनाये जाने के बाद दूरसंचार विभाग ने आज अपना वह आदेश वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि दूरसंचार कम्पनियों के खिलाफ समायोजित राजस्व के भुगतान के मामले में कोई जोर-जबर्दस्ती न किया जाये। विभाग के आदेश में क्षेत्रीय कार्यालयों से यह भी कहा गया है कि वे शीर्ष न्यायालय के अक्टूबर के आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। दूरसंचार विभाग के आदेश में कहा गया है कि उसका 23 जनवरी का आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।दूरसंचार विभाग के आदेश में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आईडिया जैसी कम्पनियों से कहा गया है कि वे आज आधी रात तक अपनी बकाया राशि का भुगतान कर दें।
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विभाग का यह आदेश उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश के बाद आया जिसमें दूरसंचार और अन्य कम्पनियों के प्रबंध निदेशकों और निदेशकों से कहा गया है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाये। उच्चतम न्यायालय ने इन कम्पनियों को दूरसंचार विभाग को एक लाख 47 हजार करोड़ रूपये के समायोजित सकल राजस्व के भुगतान का आदेश दिया था।आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ा रूख अपनाते हुए न्यायालय ने दूरसंचार विभाग के डेस्क ऑफिसर द्वारा समायोजित राजस्व के मामले में न्यायालय के फैसले का अनुपालन स्थगित रखने संबंधी निर्देश पारित करने पर आक्रोश भी व्यक्त किया।
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