महासमुंद: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2019-20 के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने के लिए संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है, प्रथम चरण रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य 22 अक्टूबर 2019 तक निर्धारित किया गया है.
प्रारंभिक प्रारूप मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) तैयार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण (आधार पत्रक तैयार करने वाले कर्मचारी तथा दावे आपत्ति प्राप्त करने वाले प्राधिकारी) की नियुक्ति 26 अक्टूबर 2019 तक, भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2019 की स्थिति में तैयार विधानसभावार अद्यतन निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करने और जनपद पंचायतवार भागों में बांटने की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है। इसी प्रकार जनपद पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है.
प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डों का मौके पर मिलान, सत्यापन करना और आधार पत्रक तैयार करने एवं सूची में आवश्यक संशोधन करने के लिए 31 अक्टूबर 2019 तक, प्रारंभिक मतदाता सूची की आधार पत्रक अनुसार पीडीएफ आनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार करने, मुद्रण करने एवं जांच करने के लिए 08 नवम्बर 2019 तक, चैकलिस्ट की जांच में पाई गई त्रुटियों का सुधार करना एवं ग्राम पंचायतवार पीडीएफ तैयार करने, दो प्रति मुद्रण कराने, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दोनों प्रति में हस्ताक्षर करने, पीडीएफ सहित दोनों प्रति (मतदाता सूची) जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए 13 नवंबर 2019 तक, जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायतवार प्रारंभिक मतदाता सूची अनुबंधित मुद्रणालयों को मुद्रण हेतु सौंपने के लिए 15 नवंबर 2019 तक, जनपद पंचायतवार मुद्रित मतदाता सूचियां प्राप्त करना और उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराने 20 नवंबर 2019 तक तथा मतदाता सूचियां प्रकाशन के संबंध में सूचना भेजने के लिए 23 नवंबर 2019 तक निर्धारित किया गया है.
इसी प्रकार द्वितीय चरण के अंतर्गत 23 नवंबर 2019 को मतदाता सूचियों के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियों प्राप्त करने के कार्य की शुरूवात की जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 तक है। 07 दिसम्बर 2019 तक दावे/आपत्तियोें का निपटारा किया जाएगा। दावा-आपत्तियों के निराकरण आदेश जारी होने के पांच दिवस के भीतर दावा-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील किया जा सकता है, ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियों एवं पी.डी.एफ तैयार करने के लिए 09 दिसंबर 2019 तक, अनुपूरक सूचियों का पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपने के लिए 10 दिसंबर 2019 तक, अनुपूरक सूचियां मूल प्रारंभिक सूचियों के साथ जोड़ने के लिए 12 दिसंबर 2019 तक एवं 14 दिसंबर 2019 तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा.