त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019 :कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू जाने क्या है ये नियम-

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कोरिया:जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर  डोमन सिंह ने जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2019 को निष्पक्ष, स्वतंत्र, और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिले के सभी पंचायत क्षेत्रों में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार पंचायत चुनाव संपन्न होने तक तीव्र आवाज, तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटरयान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल और मानव, मशीन कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति को घबराहट पैदा हो, जिसे सुनकर क्षोभ या संत्राश पैदा हो प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी आवाज में प्रयोग करने की अनुमति शर्तो के अधीन होगी। किन्तु षैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, षासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिशद, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंकों, पोस्ट आफिस, दूरभाश केंद्र आदि कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर इनका उपयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

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उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो, आदेशों का उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की अनुमति क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दी जाएगी.इस आदेश के द्वारा लगाये गये प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान अनुसार कोई पुलिस अधिकारी संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत होगा एवं पंचायत चुनाव 2019 के निर्वाचन कार्य के अवसान होते तक जिले के समस्त पंचायत क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा.

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