तहसील कार्यालय बागबाहरा में पदस्थ सहायक वर्ग-03 प्रशांत चन्द्राकर निलंबित

महासमुन्द -तहसीलदार बागबाहरा के पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी गंभीर अपराध की विशेष सूचना प्रतिवेदन 17 फरवरी के अनुसार पुष्टि होती है कि सिटी कोतवाली महासमुन्द में तहसील कार्यालय बागबाहरा के सहायक वर्ग-03 प्रशांत चन्द्राकर के खिलाफ भारतीय दण्ड संहित की धारा 376, 294, 323, 506 एवं 342 के तहत् मामला दर्ज किया गया है, जिसे  16 फरवरी 2020 से हिरासत में लिया गया है तथा वे वर्तमान में जेल में परिरूद्ध है।

https;-धूम-धाम से विवाह सम्पन्न होने पर कई परिवारों में खुशी की लहर,परिजनों ने सीएम को दिया धन्यवाद

कलेक्टर सुनील कुमार जैन द्वारा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (2) के तहत् 48 घंटे से अधिक कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध किए जाने के कारण तहसील कार्यालय  बागबाहरा में पदस्थ सहायक वर्ग-03 प्रशान्त चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पिथौरा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्रशांत चन्द्राकर को जीवन निर्वाह-भत्ते की पात्रता होगी।

https;-श्रवण जागरूकता पखवाड़ा 03 मार्च से जिला चिकित्सालय महासमुंद में

To Read More News, See At The End of The Page-

Perevious article–Next article

RELATED ARTICLES

MORE FROM AURTOR

POPULAR POST