ढाबा और भोजनालय में भोजन के लिए होगी केवल पार्सल की व्यवस्था, बैठकर भोजन करने की नहीं होगी अनुमति-

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य शासन/स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किये गये रोकथाम, क्वारंटाईन और निगरानी उपायों (हॉटस्पॉट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू नहीं किये जाए। व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाए.