परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा यथासंभव नगरीय क्षत्रोें के बाहर या ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हांकित भोजनालय-ढाबा को खोलने की अनुमति दी जाए। चिन्हित भोजनालय-ढाबा में भोजन प्राप्त करने की केवल पार्सल आधारित सुविधा हो। भोजनालय-ढाबा में में रूक कर अथवा बैठ कर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी.