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जिला न्यायाधीश ने कहा भर्ती के लिये जारी नहीं किया गया कोई आदेश

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बलौदाबाजार-जिला एवं सत्र न्यायालय District and Sessions Court बलौदाबाजार द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिये न तो कोई विज्ञापन advertisement निकाले गये हैं और ना ही किसी प्रकार का भर्ती आदेश Recruitment order जारी किया गया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस तरह के नियुक्ति आदेश जारी करने संबंधी मिली खबरों को असत्य एवं फ़र्ज़ी करार False and false agreement दिया है। उन्होंने लोगों को असामाजिक किस्म के लोगों के जाल में ना फंसने के लिए सतर्क भी किया है।

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गौरतलब है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदमुद्रा और हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय कसडोल,बिलाईगढ़, सिमगा Kasdol, Biligarh, Simga और भटगांव Bhatganv में सहायक वर्ग 2, सहायक वर्ग-3, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भृत्य जैसे कर्मचारियों की फ़र्ज़ी नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।

जिला न्यायाधीश एवं चयन समिति के अध्यक्ष Chairman of Selection Committee ने उक्त नियुक्ति आदेश को फर्ज़ी एवं झूठा करार देते हुए इसका पुरज़ोर खण्डन किया है। उन्होंने कहा की जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा इस तरह के सभी आदेश अपनी आधिकारिक वेबसाइट- डिस्ट्रिक्ट्स डॉट ईकोर्टस डॉट जीओवी डॉट इन बलौदाबाजार पर अपलोड किए जाते हैं। उक्त जारी फ़र्ज़ी आदेश का सत्यापन भी इस आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

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