चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध नहीं कराये वाहन का पंजीयन-परमिट निरस्त करने नोटिस जारी

बलौदाबाजार-चुनाव कार्य जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में अधिग्रहण आदेश के बावजूद वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर वाहन का पंजीयन-परमिट निरस्त कर दिया जायेगा। इसके लिये संबंधित वाहन मालिकों को जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी की गई है।आरटीओ लकड़ा ने बताया कि जिले में प्रथम चरण के चुनाव संपादन के लिए छोटे-बड़े 198 वाहन अधिग्रहित किये गये थे। इनमें से 27 वाहन मालिकों द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए वाहन उपलब्ध नहीं कराये गये।

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गौरतलब है कि स्थानीय आरटीओ कार्यालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत कलेक्टर के आदेशानुसार वाहन अधिग्रहित किये गये थे। उन्होंने कसडोल एवं बिलाईगढ़ मुख्यालय पर वाहन खड़ी करके रिपोर्ट करने कहा गया था। बावजूद इसके वाहन मालिकों द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं करा करके चुनाव कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया है। इसलिए उन वाहनों का पंजीयन एवं परमिट के निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

 

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